अभी तक आधार-पैन को नहीं कराया लिंक, तो भरना होगा  जुर्माना

यदि आपका आधार कार्ड पैन के साथ नहीं जुड़ा है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा। साथ ही, अगर आपको 50,000 रु. या उससे अधिक धनराशि का बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना है, तो आपको अपना पैन और आधार लिंक होना चाहिए। 

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है, लेकिन 31 मार्च के बाद अगर आप 3 महीने के अंदर लिंक करते हैं तो 500 रुपए जुर्माना भरना होगा. वहीं अगर 3 महीने यानी कि जून तक लिंक नहीं किया तो 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे. 

ऑनलाइन ऐसे लिंक करें पैन और आधार

स्टेप 1: अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्सई-फाइलिंग वेबसाइट पर जायें. स्टेप 2: फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें. स्टेप 3: अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें.

स्टेप 4: यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपके जन्म वर्ष का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना होगा स्टेप 5: अब वेरीफाई के लिए छवि में उल्लिखित कैप्चा कोड दर्ज करें स्टेप 6: “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें स्टेप 7: आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा

SMS भेजकर आधार को पैन से लिंक करें

– आपको एक फ़ॉरमेटमें मैसेज लिखना होगा – UIDPAN<12 डिजिट का आधार न०> <10 डिजिट का पैन न०> – अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678या 56161 पर ये SMS भेजें – अगर आपका आधार  नंबर 987654321012 है और आपका पैन ABCDE1234F है , तो आपको टाइप करना है UIDPAN  987654321012 ABCDE1234F और इस संदेश को 567678 या 56161 पर भेज दें

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