अभी तक आधार-पैन को नहीं कराया लिंक, तो भरना होगा जुर्माना
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है, लेकिन 31 मार्च के बाद अगर आप 3 महीने के अंदर लिंक करते हैं तो 500 रुपए जुर्माना भरना होगा. वहीं अगर 3 महीने यानी कि जून तक लिंक नहीं किया तो 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे.
स्टेप 1: अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्सई-फाइलिंग वेबसाइट पर जायें. स्टेप 2: फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें. स्टेप 3: अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें.
स्टेप 4: यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपके जन्म वर्ष का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना होगा स्टेप 5: अब वेरीफाई के लिए छवि में उल्लिखित कैप्चा कोड दर्ज करें स्टेप 6: “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें स्टेप 7: आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा
– आपको एक फ़ॉरमेटमें मैसेज लिखना होगा – UIDPAN<12 डिजिट का आधार न०> <10 डिजिट का पैन न०> – अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678या 56161 पर ये SMS भेजें – अगर आपका आधार नंबर 987654321012 है और आपका पैन ABCDE1234F है , तो आपको टाइप करना है UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F और इस संदेश को 567678 या 56161 पर भेज दें