किसी की मृत्यु के बाद उसके PAN और आधार कार्ड का क्या करें? जानें नियम

अगर आप अपने किसी परिजन का पैन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो इसके लिए असेसमेंट ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिखना होगा

मृत्यु के बाद उसके पैन कार्ड को तब तक संभालकर रखें, जब तक कि आप सभी वित्तीय काम निपटा न लें

पैन कार्ड का कुछ गलत इस्तेमाल न हो इसलिए इसके डेटा को संभालकर रखें. 

आधार कार्ड एक यूनिक नंबर होता है जो UIDAI किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किसी और को नहीं दे सकती है.

सरकार ने आधार नंबर को कैंसिल करने का कोई प्रावधान नहीं किया है लेकिन, आधार कार्ड को डेथ सर्टिफिकेट से लिंक कर सकती है.

PAN और आधार कार्ड की आधीक जानकारी के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे

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