क्यों हुए सांसद निलंबित, नियम 256, निलंबित सांसदों के नाम ( Why MPs got suspended, Rule 256, Names of suspended MPs)
हाल ही में राज्यसभा के बारह सांसदों को पूरे शीतकालीन के लिए निलंबित कर दिया गया है। 11अगस्त को मौनसून सत्र के दौरान सांसदों ने राज्यसभा में हंगामा किया था। इसके बाद सभापति वेंकैया नायडू ने इस घटना की कड़ी निन्दा भी की थी। राज्यसभा के इन सांसदों को नियम 256 के अंतर्गत निलंबन का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए इस आर्टिकल के माध्यम से जानें इस पूरे प्रकरण के बारे में। इसके अलावा हम नियम 256 पर भी चर्चा करेंगे।
क्यों किया गया सांसदों को निलंबित? ( Why MPs got suspended)
संसद के मॉनसून सत्र में 11अगस्त को राज्यसभा में एक हंगामा हुआ था। इस दिन सदन में इंश्योरेंस बिल पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच झड़प इतनी बढ़ गई कि सांसदों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई थी। ये झड़प इतनी बढ़ गई कि अंत में मार्शलों को बुला कर इसे शांत करवाना पड़ा था। देश के उप राष्ट्रपति एवं सभापति वेंकैया नायडू ने इस घटना की तीखे स्वर में आलोचना की थी,और कहा था कि उस दिन जो कुछ हुआ उसने लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र किया है।
नियम 256 (Rule 256)
नियम 256 सभापति को उन सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार देता है जो बार बार कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करते हैं। सभापीठ के अधिकारों की अवहेलना करने वाले सदस्य भी निलंबन के पात्र होते हैं। सभापति एक सदस्य को अधिक से अधिक एक सत्र के लिए निलंबित कर सकते हैं। जैसे ही किसी सांसद को निलंबित किया जाता है, उन्हे तुरंत सदन से बाहर चले जाना होता है।
सभापति चाहे तो किसी सदस्य को एक दिन के लिए भी निलंबित कर सकते हैं और इस निलंबन को वापिस भी लिया जा सकता है। हालाकि निलंबन तब ही वापिस होता है जब सदस्य अपने गलत बर्ताव के लिए क्षमा मांग ले।
निलंबित हुए सांसदों के नाम ( Names of MPs who faced suspension)
- फूलो देवी नेताम
- छाया वर्मा
- आर बोरा
- राजमणि पटेल
- सैयद नासिर हुसैन
- अखिलेश प्रताप सिंह
- एलमरम करीम
- विनय विश्रम
- शांता छेत्री
- डोला सेन
- प्रियंका चतुर्वेदी
- अनिल देसाई