वीज़ा क्या होता है, वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करें, वीजा और पासपोर्ट में क्या अंतर है, ई – वीज़ा, प्रकार, आवश्यक दस्तावेज (What is VISA, How to Apply for VISA, Difference b/w Passport and VISA, Types, E – VISA, Documents Required in Hindi)
इस संसार में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह हैं जहां पर घूमने का मन हर किसी का होता है. पूरे विश्व में बहुत सारे देश है जो देखने में और घूमने में बहुत खूबसूरत है लेकिन वहां पर जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता होती है. पासपोर्ट क्या होता है यह बात तो आपको पता ही होगी परन्तु आज हम आपको बताएँगे कि वीज़ा होता क्या है और यह कितने प्रकार में बांटा जाता है चलिये जान लेते हैं आखिरकार ये वीज़ा होता क्या है.
वीज़ा क्या होता है (What is Visa)
यदि आप किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं वहां पर घूमना चाहते हैं या फिर किसी काम की वजह से वहां पर कुछ दिन रुकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस देश की सरकार से अनुमति लेनी होती है और उस अनुमति पत्र को वीजा का नाम दिया जाता है. वीजा के आवेदन भरने की प्रक्रिया पहले बहुत लंबी हुआ करती थी जिसका पालन करने के बाद ही आप किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीजा प्राप्त कर पाते थे. और अनुमति मिलने के बाद ही आप उस देश में जाकर घूम सकते हैं अपना काम करने के लिए रुक सकते हैं.
हालांकि कुछ देश आज भी ऐसे हैं जहां की सरकार ने अपने देश में आवागमन के लिए यात्रियों को छूट दी हुई है. उन देशों की सरकार ने उस देश में आने जाने के लिए कुछ देशों के लिए वीज़ा प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं रखा है या हटा दिया है. जैसे कि रशिया ने हाल ही में भारत और 53 अलग-अलग देशों के लिए वीज़ा जैसी कोई अनुमति पत्र का प्रावधान नहीं रखा है. उन 53 देशों में वीज़ा की मांग करना बंद कर उस पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिस देश में आप जाना चाहते हैं उस देश का वीज़ा आवेदन भरते समय आपको एक निर्धारित राशि का भुगतान करना होता है.
वीज़ा के प्रकार (Types of Visa)
आमतौर पर वीज़ा के 11 अलग-अलग प्रकार बताए गए हैं :-
- ट्रांजिट वीज़ा :- यह एक ऐसे प्रकार का वीज़ा होता है जिसमें व्यक्ति को तीसरे देश में से गुज़र कर जाना होता है. आमतौर पर यह वीजा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिर्फ 5 दिन के लिए मान्य होता है.
- टूरिस्ट वीज़ा :- किसी भी देश की यात्रा के लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए अनुमति के तौर पर आवेदन भरा जाता है. कोई भी व्यक्ति टूरिस्ट वीज़ा प्राप्त करने के बाद किसी दूसरे देश में जाकर घूम तो सकता है लेकिन किसी भी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में भाग नहीं ले सकता है.
- बिज़नेस वीज़ा :- यदि आप किसी दूसरे देश जाकर व्यवसाय करना चाहते हैं या नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, तो उस व्यवसाय के काम को पूरा करने के लिए बिजनेस वीजा का विकल्प रखा जाता है. यह वीज़ा लंबे समय तक के लिए प्राप्त किया जा सकता है इसलिए इस प्रकार के वीजा विकल्प को प्राप्त करने में भी थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.
- वीज़ा ऑन अराइवल :- पहले बहुत से देशों के वीज़ा को प्राप्त करने के लिए लंबे समय का इन्तेजार करना पड़ता था. परंतु अब घर बैठे किसी दूसरे देश का वीज़ा अप्लाई करके आप सीधे उस देश के एयरपोर्ट पर पहुंच कर भी अपना वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं जिसे वीज़ा ऑन अराइवल कहा जाता है.
- पार्ट्नर वीजा :- यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे देश में रहता है और वह चाहता है कि उसका पार्टनर अर्थात पति या पत्नी भी आकर उस देश में रहे तो उसके लिए उन्हें पार्टनर वीज़ा अप्लाई करना होता है.
- स्टूडेंट वीज़ा :- यह वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरे देश में जाकर उच्च दर्जे की पढ़ाई करना चाहते है.
- वर्किंग हॉलीडे वीज़ा :- वर्किंग हॉलिडे वीज़ा उस कंपनी द्वारा अपने वर्कर्स को दिया जाता है जिस कंपनी के काम से उन वर्कर्स को किसी दूसरे देश भेजना होता है. इस काम के लिए वर्किंग हॉलिडे वीज़ा आवेदन कराया जाता है.
- डिप्लोमेटिक वीजा :- कुछ लोग सरकारी काम से विदेश जाते हैं जिनके पास राजनयिक पासपोर्ट भी मौजूद होते हैं उन लोगों के लिए डिप्लोमेटिक वीजा आवेदन पत्र भरे जाते हैं.
- कॉर्टजी वीजा :- इस प्रकार के वीजा मुख्य रूप से उन लोगों को दिया जाता है जो सरकारी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो और अधिकारियों के पद पर आसीन हो. ताकि यदि उनको कोई भी आवश्यक काम हो तो वे उस पासपोर्ट और वीज़ा के जरिए एक देश से दूसरे देश आराम से जा सकते हैं.
- जॉर्नलिस्ट वीज़ा :- किसी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ को कवर करने के लिए कुछ स्पेशल जॉर्नलिस्ट को यह वीजा दिया जाता है, ताकि वे विदेश यात्रा करके कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ अपने देश के लिए कवर कर सके.
- मैरिज वीज़ा :- यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश के लड़के या लड़की के साथ शादी कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें भी अपने देश में अपने साथ रखना चाहते हैं तो उनके लिए उन्हें मैरिज वीज़ा बनवाना होता है.
- इमीग्रेंट वीज़ा :- यदि कोई व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसना चाहता है और वही रहना चाहता है, तो उसे इमीग्रेशन वीज़ा दिया जाता है. लेकिन इसको देने से पहले व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल की जाती है. उसके बाद ही उसे यह वीज़ा को प्राप्त करने लायक समझा जाता है.
- पेंशन वीज़ा या रिटायरमेंट वीज़ा :- यह एक भिन्न प्रकार का वीज़ा होता है जो उम्र के हिसाब से लोगों को दिया जाता है. फिलहाल यह दुनिया के कुछ देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया में ही जारी किया जाता है. इस प्रकार के वीज़ा को प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में जाकर पैसा नहीं कमा सकता ना ही कोई व्यवसाय कर सकता है.
- कॉमन वीज़ा :- कॉमन वीज़ा एक प्रकार का नाम वीज़ा होता है जिसके जरिए आप एक से अधिक देशों में घूमने जा सकते हैं. लेकिन यह वीज़ा कुछ देशों में माननीय नहीं होता है, परंतु बहुत से देश इस वीज़ा को मान्यता दे चुके हैं.
ई – वीजा क्या होता है (What is E-Visa)
ई – वीजा एक ऐसा सिस्टम है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा साल 2014 में लाया गया था, जिसका विस्तार बाद में साल 2017 से 18 के बीच हुआ. ई – वीज़ा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि भारत आना चाहता है और उसके लिए वीज़ा प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए उसे किसी भी एंबेसी में जाने की जरूरत नहीं है, वह सीधे ही अपने घर बैठे भारत की वेबसाइट के जरिए अपना आवेदन वीज़ा के लिए भर सकता है. जहां पर वह अपने घर बैठकर ही अपने सभी दस्तावेज़ों को उस वेबसाइट पर जमा कर सकता है और इसके बाद उसे ई-वीज़ा प्राप्त हो जाता है.
इसके जरिए आप एयरपोर्ट पर लगने वाली लंबी कतार से भी बच सकते हैं और आपको वीज़ा आवेदन करने के लिए किसी रजिस्ट्रार के ऑफ़िस जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है. भारत द्वारा इस प्रक्रिया के जरिए लगभग 165 देशों को यह सुविधा प्रदान की गई है. इन 165 देश के लोगों में पाकिस्तान के नागरिक शामिल नहीं है. वैसे तो यह एक आम वीज़ा की तरह ही होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फायदा इसका यह है कि इसे आप किसी भी देश में बैठकर दूसरे देश का वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं.
वीज़ा फ्री क्या होता है (What is Visa Free)
कुछ देशों को पूरी तरह से वीजा मुक्त किया हुआ है मतलब यदि किसी को वहां जाना हो तो उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं है. ऐसे देश में ट्रैवल करने को वीजा फ्री यात्रा कहते हैं. मात्र एक पासपोर्ट की सहायता से आप एक देश से दूसरे देश तक आवागमन कर सकते हैं. मुख्य रूप से इसमें कुछ गिने-चुने देश आते हैं जिनमें इंडोनेशिया, भूटान, माल-द्वीप, मॉरीशस, नेपाल, सेशल्स, फ़िजी आदि हैं.
पासपोर्ट और वीज़ा में अंतर (Difference Between Visa and Passport)
- पासपोर्ट एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो प्रत्येक देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को विदेश में यात्रा करने की अनुमति के साथ दिया जाता है. इस दस्तावेज को उस व्यक्ति की पहचान पत्र के रूप में विदेशों में देखा जाता है. जबकि वीजा एक ऐसा अस्थाई आधिकारिक अनुमति पत्र होता है जिसके जरिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के अलावा दूसरे देशों में घूमने की अनुमति प्राप्त होती है.
- पासपोर्ट तो एक छोटी सी किताब की तरह होता है जबकि वीजा एक अहम और मुख्य अधिकारी की मोहर होती है.
- जिस देश में आप लंबे समय से रह रहे हैं और वहां के नागरिक हैं तो दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट आपको अपने देश के पहचान पत्र के रूप में जारी किया जाता है, दूसरी तरफ जिस देश में आप जाना चाहते हैं उस देश में जाने की अनुमति लेने के लिए आपको वीजा दिया जाता है. जिससे इसमें आप घूमने या किसी और कारण वश जाना चाहते हैं सभी कुछ शामिल होता है.
- भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट जारी करने के लिए एक विशिष्ट सरकारी विभाग बनाया गया है जबकि वीज़ा के आवेदन के लिए दूतावास एंबेसी में आवेदन किया जाता है.
वीजा के लिए आवेदन कैसे करें (How to Apply for Visa)
वीजा के लिए आवेदन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं मौजूद है. जिसमें आपको कुछ दिए गए चरणों के अनुसार कार्य करना होता है :-
- सबसे पहले आपको अपने वीजा के प्रकार का चयन करना होगा कि आप किस प्रकार का वीजा प्राप्त करने के इछुक है.
- उसके बाद उस कैटगरी से जुड़ी सभी जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी और अपने पात्रता भी जांचनी होगी कि आप उस प्रकार के वीजा को प्राप्त करने के लायक है भी या नहीं.
- यदि आप वीजा से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद आप ऑनलाइन पोर्टल या ऑफलाइन संबंधित अधिकारी के दफ्तर में जाकर भी प्रक्रिया को पूर्ण करके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं.
- वीजा के लिए एप्लीकेशन देने के लिए आपको अपनी सभी निजी जानकारी सही और सटीक भरनी चाहिए उसमे कोई भी जानकारी अवैद्य औऱ गलत नही होनी चाहिए.
- आखिर में चुने हुए दूतावास में जाकर अपने सभी जमा कराए दस्तावेजो की पूरी जाँच करवा लें, ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिना किसी हस्तक्षेप के कार्यरत हो सके.
वीजा के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for Visa)
प्रत्येक प्रकार के जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए कुछ निजी दस्तावेज लगाने पड़ते हैं इसी प्रकार वीजा आवेदन के लिए भी आपको कुछ निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
- पासपोर्ट :- वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, जिसमें यह महीने की वैलिडिटी उपलब्ध हो. इसके अतिरिक्त उसके पहले 4 पेज की प्रतिलिपि निकलवा कर रखें, क्योंकि आवेदन भरते समय उनकी आवश्यकता होती है. आपके पासपोर्ट में कम से कम 2 पेज खाली होने चाहिए ताकि उन पर नए वीजा की स्टाम्प लगाई जा सके.
- फोटो :- वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास हाल ही में क्लिक की हुई पासपोर्ट में लगाई जा सके उस आकार की फ़ोटो भी होनी चाहिए.
- निवास का प्रमाण :- वीजा आवेदन के लिए आपको अपने आवासीय प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल या फिर पानी का बिल जमा कराना होगा.
- प्रोफेशन प्रमाण :- आप क्या व्यवसाय करते हैं या फिर नौकरी या किसी पेशे में सलंग्न है, तो उस व्यवसाय का एंप्लॉयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. और यदि आप एक छात्र हैं और एक छात्र के तौर पर वीजा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आपके इंस्टिट्यूट और कॉलेज के आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी आवेदन के समय जमा करानी होगी.
- वित्तीय प्रमाण :- आवेदन पत्र के साथ आपका बैंक स्टेटमेंट भी लगाया जाता है जो आपका वित्तीय यात्रा का प्रमाण दिखाता हो.
वीजा के लिए कब आवेदन करना होता है और यह हमें कब प्राप्त होता है (When to Apply for a Visa And when do we get it)
जब आपको किसी दूसरे देश में जाना हो तो उससे कुछ समय पहले आपको वीजा के लिए आवेदन भरना होता है. आपको दूसरे देश में किस काम के लिए जाना है यह भी वीजा आवेदन के समय बताना जरूरी होता है, क्योंकि उसके अनुसार ही इतने दिन का वीजा आपको तैयार करके दिया जाता है. वैसे तो वीजा तैयार होने की कोई निश्चित अवधि नहीं है परंतु आपके दस्तावेज और प्रक्रिया पर आपके पासपोर्ट तैयार होने की अवधि निर्भर करती है. यदि एक अनुमानित आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 36 प्रतिशत लोगों का वीजा मात्र 19 दिनों की अवधि में तैयार हो जाता है जबकि 90 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनका वीजा बनने में मात्र 30 दिन लगते है. वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वीजा बनने में 49 दिनों की अवधि लग जाती है.
निष्कर्ष (Conclusion)
अपनी यात्रा को सरल और सुगम हो इसके लिए पासपोर्ट के साथ-साथ वीजा की भी आवश्यकता होती है, इसलिए किसी भी विदेश यात्रा को संपन्न करने के लिए दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं. ऐसे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप अपने पासपोर्ट और वीज़ा के आवेदन को भरते समय सभी सही और उचित दस्तावेज़ जमा कराएं, ताकि आपका पासपोर्ट और वीज़ा बनाते समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े.
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